अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव!Donald Trump will not be able to contest the presidential election
वाशिंगटन। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय ने हैरान कर देने वाले एक फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति पद का अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अदालत ने 2021 में अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) पर हुए अभूतपूर्व हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का जिक्र करते हुए यह रोक लगाई और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति प्राइमरी मतपत्र से ट्रंप का नाम हटाने का आदेश भी दिया।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप (77) को अयोग्य ठहराए जाने वाला यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान को समर्थन देने, उसका पालन करने तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी यदि ‘‘विद्रोह में शामिल होते हैं’’ तो उन पर भविष्य में कार्यालय में शामिल होने पर रोक रहेगी। कोलोराडो उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय 4-3 के मत से सुनाया।
ट्रंप अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय के ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसले को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प जताया है। कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय ने एक जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को संसद भवन में विद्रोह को हवा दी थी लेकिन उस निष्कर्ष को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि रोक राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होती।
जानकारी अनुसार, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें पहली बार किसी अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया है। यह निर्णय छह जनवरी 2021 को संसद परिसर पर हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। राज्य की अदालत ने अपने फैसले के अमल पर चार जनवरी तक रोक लगाई है। इसके एक दिन बाद अर्थात पांच जनवरी को कोलोराडो के प्राइमरी चुनाव में उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि होनी है। सात सदस्यीय कोलोराडो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला राज्य के बाहर लागू नहीं होता। ट्रंप ने छह जनवरी को संसद परिसर पर हुए हमले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और 14वें संशोधन के तहत किए जाने वाले मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है।
उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा है, ‘‘हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि ट्रम्प को धारा तीन के तहत राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, सचिव के लिए उनके नाम को राष्ट्रपति के प्राइमरी मतपत्र पर उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध करना चुनाव संहिता के तहत एक गलत कार्य होगा।’’ ट्रंप ने कोलोराडो में 14वें संशोधन और देशभर में उनके खिलाफ दर्ज इसी तरह के मुकदमों की आलोचना की है और उन्हें बेबुनियाद तथा गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।