UP govt Bans Halal-Certified Products: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है।

UP govt Bans Halal-Certified Products: कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर के बड़े चौराहे पर बने शापिंग मॉल में छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने शापिंग मॉल में बने सभी फूड कोर्ट में चेकिंग की। लेकिन जिस प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है, खाद्य विभाग की टीम को वो प्रोडक्ट नही मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद जांच की जा रही है। उनका कहना था की जिस पर रोक लगाई गई है, वो चीज यहां नहीं मिली है।

एफएसडीए के सहायक आयुक्त ने दी जानकारी

एफएसडीए के सहायक आयुक्त एसपी सिंह के मुताबिक, लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में दोपहर 12 बजे से छापेमारी शुरू कर दी गई जो शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान गोमतीनगर, अलीगंज, हजरतगंज, नरही और विकासनगर में छापेमारी हुई। गोमतीनगर के स्पेंसर फन मॉल, बर्नवाल जनरल स्टोर, अपना मेगा मार्ट, द न्यू रिटेल शॉप, अलीगंज के पप्पू स्टोर, बंसल स्टोर, हजरतगंज के सहारा मॉल स्थित रिलायंस स्टोर, नरही के संजय स्टोर, चीप शॉप, साहू किराना और विकास नगर स्थित पतंजलि स्टोर, रिलायंस स्टोर, स्मार्ट स्टोर और स्पेंसर स्टोर चेक किए गए। इस दौरान कहीं भी हलाल सर्टिफिकेशन के उत्पाद नहीं मिले। जांच टीम ने स्टोर संचालकों को हलाल सर्टिफिकेशन के उत्पादों की बिक्री नहीं करने के भी निर्देश दिए।

जानें क्या है मामला?

बता दें कि अवैध ढंग से ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया था। आदेश के मुताबिक, हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

UP govt Bans Halal-Certified Products: हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, निर्यात हेतु विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे।

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