Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन यानि गुरुवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों में से 17 मामलों की सुनवाई की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।
Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute: नई दिल्ली। कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद के मामले में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन यानि गुरुवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों में से 17 मामलों की सुनवाई की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था। बीते दिन उपरोक्त मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया। और कहा था कि सर्वे अधिवक्ता आयुक्तों की टीम करेगी। हालांकि सर्वे कब शुरू होगा, इसकी तारीख नहीं बताया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।