गुरुर।
खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गुरुर विकासखंड के सभी गांव में एवं राशन दुकानों में राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है।
राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं हितग्राहियों को राशनकार्ड वितरण हेतु 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है।
गुरुर के अलावा ग्राम सोन्हपुर, पलारी, बालोदगहन, कंवर, कपरमेटा, बढ़भूम, नारागाँव, पुरुर, उसरवारा, तार्री, पेरपार, उसरवारा सहित सभी गांव में यह कार्य तेजी से जारी है।
वही बालोद कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने भी इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने जिले के शतप्रतिशत हितग्राहियों को इसका लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि निर्देश के आधार पर राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु राशनकार्ड धारी स्वयं अपने एन्ड्रायड मोबाईल से विभागीय वेबसाइट से एप्प डाउनलोड कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय स्तर पर संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक (विक्रेता) के पंजीकृत एन्ड्रायड मोबाइल या टेबलेट के माध्यम से भी हितग्राही आवेदन कर सकेंगे। राशनकार्डधारी हितग्राही ऑनलाईन आवेदन के साथ-साथ संचालक (खाद्य) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति में संचालक (विक्रेता) के पास जमा की जाऐगी। दुकान विक्रेता द्वारा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा किया जाएगा। उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण तथा पीडीएफ प्रिन्ट की कार्यवाही की जाएगी।
पुराने राशनकार्डो को जमा करने के बाद ही नवीन राशनकार्ड किया जायेगा प्रदाय
जानकारी के मुताबिक राशनकार्ड का पीडीएफ तैयार होने तथा संचालक खाद्य द्वारा मुद्रण पश्चात प्रदाय राशनकार्ड कव्हर के साथ पीडीएफ संलग्न कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी उपरांत राशनकार्ड वितरण की कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाना है। सामान्य राशनकार्ड पर 10 रुपये प्रति कार्ड की राशि प्राप्त उपरांत हितग्राही को राशनकार्ड प्रदाय की जाएगी। नवीन राशनकार्ड वितरण के पूर्व पुराने राशनकार्डो को जमा करने के बाद ही नवीन राशनकार्ड प्रदाय किया जायेगा।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्ड के नवीनीकरण के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायों में मुनादी कराई जाए एवं कार्यवाही हेतु प्रदाय चेक-लिस्ट प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चस्पा की जाए, जिससे की समय पर राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही पूरा किया जा सके।